कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, अग्रिम जमानत प्राप्त

Kunal Kamra gets big relief from Madras High Court, gets anticipatory bail

नई दिल्ली: स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। यह मामला मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस सुंदर मोहन ने मामले की सुनवाई करते हुए कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। जस्टिस मोहन ने यह भी माना कि कामरा को मिल रही धमकियों के कारण वह कोर्ट में पेश होने में असमर्थ हैं।

कुणाल कामरा तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के निवासी हैं। शिंदे पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का खतरा था। इस कारण उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। मुंबई पुलिस उन्हें दो बार समन भेज चुकी है ताकि वह पूछताछ में शामिल हो सकें।

यह विवाद खार के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में कामरा के हालिया शो से उपजा है, जहां उन्होंने एकनाथ शिंदे को निशाना बनाते हुए एक पैरोडी गीत प्रस्तुत किया था। कामरा के शो के बाद शिवसेना समर्थकों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने रविवार रात क्लब और होटल में तोड़फोड़ की थी। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर खार पुलिस ने कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने 36 वर्षीय कामरा को दो बार इस मामले में तलब किया है।

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